देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 5 आरोपियों को जिलाबदर किया है।
अजय पिता रामू कर्मा उम्र 25 साल निवासी ग्राम पाडियादेह थाना खातेगांव को एक वर्ष, समीर पिता वहीद खां उम्र 19 साल निवासी देवास को छह माह, इस्राइल उर्फ इजराइल पिता इस्माइल पिण्डारा उम्र 24 साल निवासी खातेगांव को छह माह, हनीफ पिता इमरत मेवाती उम्र 57 साल निवासी ग्राम लेहकी थाना कांटाफोड़ को छह माह एवं जयसिंह उर्फ बंटी पिता तोफानसिंह उम्र 27 साल निवासी ग्राम राजपुरा थाना बीनएपी को छह माह के लिए जिला बदर किया है।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है, कि यह सभी आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आसपास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खंडवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं करें।
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