देवास। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 7 आरोपियों को जिलाबदर किया है। बादशाह पिता जहीर खान उम्र 28 साल निवासी जबरन कॉलोनी देवास, सुनील बघेल उर्फ सुनील चायपत्ती पिता रमेश बघेल उम्र 40 साल निवासी त्रिलोकनगर इटावा देवास, सुधीर पिता राजमल कुमावत उम्र 49 साल निवासी सिया थाना बीएनपी देवास, राहुल पंवार पिता गजराजसिंह पंवार उम्र 26 साल निवासी रालामंडल, विजय पिता गोवर्धन उम्र 25 साल निवासी मनासा थाना हाटपीपल्या, अर्जुन पिता विक्रम गुर्जर उम्र 32 साल निवासी सिखेड़ी थाना भौंरासा को एक-एक साल एवं सवाईसिंह पिता रामचंद्र प्रजापत उम्र 35 साल निवासी पीरपाड़ल्या थाना पीपलरावां को छह माह के लिए जिला बदर किया है।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि ये सभी अरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घंटे के भीतर जिला देवास एवं उसके आसपास के सीमावर्ती जिलों इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खंडवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं करे।
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