अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करने पर दर्ज किया प्रकरण

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– रिहायशी इलाके में गैस सिलेंडरों का भंडारण, अवैध रिफिलिंग करने वालों के विरूद्ध होगी कार्रवाई

इंदौर। जिले में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वालों के विरूद्ध कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन और अपर कलेक्टर गौरव बैनल के मार्गदर्शन में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

खाद्य विभाग के जांच दल द्वारा गुरुवार को मूसाखेड़ी मेन रोड स्थित बर्तन दुकान मंगलम स्टील पर छापामार कार्रवाई की गई। मौके पर घरेलू उपयोगी गैस सिलिंडर से छोटे 3 किग्रा क्षमता के गैस सिलिंडर में रिफिलिंग की जा रही थी। मनीष जोशी से 14.2 किलोग्राम क्षमता के 6 घरेलू गैस सिलिंडर जब्त किए गए। जोशी के द्वारा घरेलू गैस सिलिंडर से छोटे गैस सिलिंडर में रिफिलिंग का कार्य करते हुए मौके पर पाए जाने, रिहायसी इलाके में रिफिलिंग जैसा खतरनाक कार्य किए जाने से इनके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 4 अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया।

रिहायशी इलाके में गैस सिलेंडर भंडारण, अवैध रिफिलिंग इत्यादि विस्फोटक दृष्टि से खतरनाक हो सकता है। आमजन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य विभाग द्वारा आमजन से यह अपील की गई है कि किसी भी रिहायशी इलाके में, कॉलोनी, गली-मोहल्ले में कहीं पर भी गैस सिलेंडर का अवैध भंडारण, कारोबार, वाहनों आदि में गैस रिफिलिंग का कार्य किसी के द्वारा किया जाता है तो विभाग के मोबाइल नंबर 9009512393, 9752305142 पर फोन या व्हाट्सएप पर शिकायत या सूचना दें। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

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