देवास। मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2023-24 हेतु प्राइवेट स्कूलों की नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन आवेदन की तारीख में वृद्धि की गई है।
जिला शिक्षा केंद्र देवास से मीडिया को जानकारी देते हुए डीपीसी प्रदीपकुमार जैन एवं एपीसी श्रीमती रेणु गुप्ता ने बताया कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के अनुसार प्रत्येक स्कूल को मान्यता लेना अनिवार्य किया गया है। इस हेतु राज्य सरकार के निर्देश अनुसार सत्र 2023-24 के लिए नवीन मान्यता अथवा नवीनीकरण के लिए अंतिम तारीख 31 जनवरी 2023 निर्धारित की गई थी, किंतु तकनीकी कारणों से एवं ऑनलाइन में शेष रहे स्कूलों को ऑनलाइन मान्यता आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा एक बार फिर तारीख बढ़ा दी गई है। एपीसी श्रीमती गुप्ता ने बताया कि स्कूल संचालकों को चाहिए कि वे 7 फरवरी से पूर्व मान्यता हेतु अपने ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर दर्ज करवाएं, ताकि असुविधा से बचा जा सके। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर नजदीकी बीआरसी कार्यालय अथवा डीपीसी कार्यालय देवास में संपर्क करें।
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