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खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पाए जाने पर दो एफआईआर दर्ज

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  • उचित मूल्य दुकान ग्राम निमासा एवं बाईजगवाड़ा में गठित जांच दल ने की कार्रवाई

देवास। कलेक्टर चन्द्रमौली शुक्ला के निर्देशन में जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत वितरित किए जा रहे खाद्यान्न के वितरण की मॉनिटरिंग के लिए जांच दल का गठन किया गया है। गठित जांच दल द्वारा उचित मूल्य दुकान निमासा एवं बाईजगवाड़ा की जांच की गई, जिसमें अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्‍यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत थाना सतवास में दो एफआईआर दर्ज कराई गई।

जिला आपूर्ति अधिकारी देवास ने बताया कि सेवा सहकारी संस्था निमासा द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान निमासा में 72.30 क्विंटल गेहूं, 95.32 क्विंटल चावल, 4.72 क्विंटल ज्वार कम पाए जाने एवं 98 किलो शक्कर एवं 4.18 क्विंटल नमक अधिक पाए जाने तथा सेवा सहकारी संस्था निमासा द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान बाईजगवाड़ा में 271.48 क्विंटल गेहूं, 145.35 क्विंटल चावल, 11.45 क्विंटल ज्वार, 1.60 क्विंटल शक्कर, 6.06 क्विंटल नमक, 5.65 क्विंटल मूंग कम पाए जाने पर दोनों उचित मूल्‍य की दुकान निमासा और बाईजगवाड़ा के विक्रेता मोहन पिता जगराम जाट निवासी ग्राम गाडागांव तहसील सतवास पर एफआईआर दर्ज कराई गई।

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