शाजापुर। अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग शाजापुर मनीषा वास्कले ने शाजापुर अनुभाग में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाये रखने की दृष्टि से तथा कस्बा मक्सी की साम्प्रदायिक पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए सामान्य जन की सुरक्षा नियंत्रण तथा साम्प्रदायिक सौहाद्र कायम रखने को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा को खतरे आदि की संभावनाओं को नियंत्रित करने के लिये 26 सितम्बर से 28 सितम्बर दोपहर 3 बजे तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कस्बा मक्सी के नगरीय सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार संपूर्ण कस्बा मक्सी नगरीय क्षेत्र के 500 मीटर दायरे में 4 या 4 से अधिक व्यक्ति का समूह किसी भी स्थान पर एक ही समय पर एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में वाट्सअप, फेसबुक यूजर तथा अन्य सोशल मीडिया द्वारा कोई ऐसा आपतिजनक/मिथ्या पोस्ट जिससे धार्मिक भावना भड़के एवं किसी सम्प्रदाय विशेष की भावना उद्वेलित हो, ऐसी पोस्ट को प्रसारित करना प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी धर्म सम्प्रदाय के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी व चित्र फारवर्ड करना प्रतिबंधित रहेगा।
सोशल मिडिया पर आये संदेश कई बार षडयंत्र के तहत भेजे जाते हैं। इन पर कोई भी व्यक्ति प्रतिक्रिया देने के पूर्व इनकी सत्यता की जांच करें। किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, प्रदर्शन चल समारोह, ज्ञापन देना आदि में किसी भी प्रकार से एकत्रित होना एवं अस्त्र अथवा शस्त्र का सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन प्रतिबंधित किया जाता है। ईंट, पत्थर, अन्य ज्वलनशील पदार्थ संग्रह करना प्रतिबंधित रहेगा।
समस्त धार्मिक स्थलों के व्यवस्थापक/मैनेजर/पुजारी/इमाम आदि धार्मिक स्थलों पर मौजूद रहेंगे तथा स्थल की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार रहेंगे। वाट्सअप ग्रुप एडमिन तथा ग्रुप से जुडे़ यूजर धार्मिक भावना भड़काने वाले पोस्ट को प्रसारित न करें एवं ग्रुप के यूजर को ऐसा करने से रोके।
ग्रुप एडमिन वाट्सएप/फेसबुक एवं अन्य बनाये गये ग्रुप का मुखिया होता है, यदि उसके ग्रुप के कोई भी सदस्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला अथवा संदेश/फोटो/ वीडियो डालता है तो ग्रुप एडमिन की जवाबदारी होगी। इस प्रतिबंधात्मक आदेश से शवयात्रा, ड्यूटी पर तैनात शासकीय अधिकारी/कर्मचारी, कस्बा मक्सी में लगा समस्त पुलिस फोर्स, बैंको के अधिकारी/कर्मचारी व बैंक के गार्ड चिकित्सालय स्टाफ, मरीज तथा परिजन को छूट रहेगी।
उक्त आदेश साम्प्रदायिक पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा तथा सामान्यजन की सुरक्षा की दृष्टि से जारी किया गया है एवं परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि संबंधित जन सामान्य व्यक्ति या समूह को इस संबंध में सूचना दी जाकर सूचना की जा सके। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।
यदि कोई व्यक्ति उक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत अभियोजन के लिये उत्तरदायी होगा।
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