शासकीय उचित मूल्य दुकानों से जिस माह का खाद्यान्न है, उसी माह प्राप्त करना अनिवार्य

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राशन

झाबुआ। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारो एवं प्रतिमाह वितरित खाद्यान्न के डाटा का मिलान हेतु मैपर्स रिपोर्ट की संभावित स्टेण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर SOP निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार आवंटन माह 1 से 30 तारीख तक पात्र परिवारो को खाद्यान्न वितरण की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

शासकीय उचित मुल्य दुकान से जिले में कुल 226617 पात्र परिवारो में से माह अंत तक 85 प्रतिशत परिवारो द्वारा अपना खाद्यान्न प्राप्त किया जाता है लगभग 04 से 05 प्रतिशत परिवार आगामी माह की 10 तारीख तक अपना खाद्यान्न प्राप्त करते है। किन्तु माह सितम्बर से भारत सरकार के आदेशानुसार माह का खाद्यान्न उसी माह में दुकानो से प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा अन्यथा माह में राशन वितरण नही हो पाएगा व राशन लेप्स हो जाएगा।

यदि कोई परिवार मजदूरी हेतु अन्य जिले या राज्य में जाते है तो ऐसे परिवार अपने सभी सदस्यो का ई-केवायसी अपने मूल निवासी स्थान की उचित मुल्य दुकान पर करवाकर अपना खाद्यान्न जहाँ भी कार्य से गये है वहा की उचित मुल्य दुकान से बायोमेट्रिक (अंगुठा लगाकर) प्राप्त कर सकते है।

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यदि कोई विक्रेता खाद्यान्न देने से इन्कार करता है तो टोल फ्री नम्बर 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। कराना अनिवार्य शासन स्तर से निर्देशित किया गया है कि माह का राशन उसी माह में प्राप्त कर ले।

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