- आपसी समझौतों से विवादों का किया जायेगा निराकरण
भोपाल। प्रदेश में नेशनल लोक अदालत 11 मई को हाईकोर्ट परिसर जबलपुर और ग्वालियर, इंदौर बैंच में आयोजित की जा रही है। नेशनल लोक अदालत में सभी तरह के कम्पाउण्डेवल मामलों के निराकरण का प्रयास किया जाएगा, जिसमें मध्यप्रदेश सरकार पक्षकार है। लोक अदालत में दोनों पक्षकारों की संतुष्टि के साथ लंबित मामलों का निराकरण किया जाएगा।
लोक अदालत में मुख्य रूप से आपराधिक समझौता योग्य प्रकरण, धन वसूली संबंधित प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावे से संबंधित मामले, श्रम एवं रोजगार विवादों से संबंधित मामले, बिजली, पानी और अन्य बिल भुगतान से संबंधित मामले, वैवाहिक विवादों से संबंधित मामले (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, वेतन-भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ के सेवा मामलों से संबंधित प्रकरणों के साथ राजस्व से संबंधित मामलों के निराकरण के प्रयास भी किए जाएंगे। नेशनल लोक अदालत के संबंध में विधि-विधायी विभाग द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव और सचिव को पत्र लिखा गया है।
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