देवास जिले में कोटपा अधिनियम के तहत निरंतर हो रही है कार्रवाई
जिला अस्पताल में अभी तक 1830 रुपए की हुई चालानी कार्रवाई
देवास। कलेक्टर ऋषव गुप्ता के निर्देशानुसार जिले में कोटपा अधिनियम अंतर्गत नागरिकों को समझाइश देकर चालानी कार्रवाई की जा रही है।
भारतीय तंबाकू नियंत्रण कानून अंतर्गत जिला अभिहित अधिकारी निर्मला सोमकुंवर खाद्य एवं औषधि प्रशासन देवास ने बताया, कि जिला अस्पताल परिसर में कोटपा अधिनियम अंतर्गत अभी तक चालानी कार्रवाई करते हुए 1830 रुपए के जुर्माने की वसूली हुई।
इसी तरह विकासखंड टोंकखुर्द में बुधवार को मुख्यखंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. माया कल्याणी, खंड विस्तार प्रशिक्षक गोवर्धनसिंह पारसनिया ने संयुक्त रूप से तंबाकू सेवन करने वाले एवं तंबाकू से बनी हुए वस्तु एवं पदार्थ सार्वजनिक स्थान पर व शासकीय परिसर के 200 मीटर के अंदर बेचने वालों एवं तंबाकू खाते पाए जाने वालों के ऊपर चालानी कार्रवाई की। चालानी कार्रवाई के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टोंकखुर्द परिसर के अंदर टोंकखुर्द के सतीश सिसोदिया एवं ग्राम भूतियाबुजुर्ग के ओमप्रकाश मालवीय को तंबाकू सेवन करते हुए पाए जाने पर उन पर 50-50 रुपए की रसीद काटकर चालानी कार्रवाई की गई तथा उन्हें भविष्य में तंबाकू एवं तंबाकू से बने हुए पदार्थ सिगरेट, गुटका आदि को सेवन न करने की समझाइए दी गई।
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