देवास। छात्राओं के साथ अभद्र आचरण करने पर जिला पंचायत सीईओ हिमांशु प्रजापति ने वरिष्ठ अध्यापक शासकीय सीएम राईज विद्यालय बागली अय्युब खान और प्राथमिक शिक्षक शासकीय सीएम राइज विद्यालय बागली जयप्रकाश वर्मा को मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के प्रावधान तथा मध्य प्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग नियोजन एवं सेवा की शर्तें नियम के अनुसार तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया है । निलम्बन के दौरान अय्युब खान एवं जयप्रकाश वर्मा का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला देवास रहेगा । इन्हें निलम्बन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
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