आबकारी विभाग की कार्रवाई में दो दिन में 22 प्रकरण दर्ज

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देवास। कलेक्टर ऋषव गुप्ता के निर्देशानुसार एवं सहायक आबकारी आयुक्त राजनारायण सोनी के मार्गदर्शन में 11 एवं 12 सितंबर को देवास जिले के सभी वृतों में अलग-अलग कार्रवाई की गई।


इसमें देवास अ में मक्सी रोड, उज्जैन रोड, राजपूत ढाबा, देवास ब में एवं बरोठा क्षेत्र में एवं डबल चौकी, सोनकच्छ में पीपलरावा क्षेत्र में ग्राम घिचलाई, जामगोद, वृंदावन ढाबा, अपना ढाबा, जायक़ा ढाबा, बागली में बागली क्षेत्र एवं बागली ब में हाटपिपलिया एवं चापड़ा क्षेत्र में एवं खातेगांव सहित अलग-अलग जगह पर कार्रवाई की गई। पूरे जिले में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के तहत कुल 22 प्रकरण कायम किए गए, जिसमें जब्त सामग्री देसी मदिरा प्लेन के 128 पाव, 3 बोतल विदेशी मदिरा व्हिस्की, 10 बोतल बियर, 11 कैन बियर, 101 लीटर कच्ची हाथ भट्टी मदिरा एवं 1450 किलो महुआ लहान बरामद किया गया। लहान को मौके पर विधिवत नष्ट किया गया। कार्रवाई में जब्त सामग्री का मूल्य 1 लाख 81हजार 590 रुपए है।
आज की कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक विजय कुचेरिया, राजकुमारी मंडलोई, डीपी सिंह, निधि शर्मा प्रेम नारायण यादव, कैलाश जामोद, दिनेश भार्गव, आरक्षक नितिन सोनी, राजाराम जी, दीपक धुरिया, बालकृष्ण जायसवाल, गुरुदत्त वर्मा, आशीष, शंकर लाल पर्ते, विकास गौतम, दीपक, नेहाल खत्री, वैशाली एवं सैनिक बल केदार चौधरी, संजय शर्मा, किशोर एवं अनिल सम्मिलित थे। इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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