मिलावटी दही बेचने व भंडारण पर एक वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार का लगाया जुर्माना

Posted by

इंदौर। जिले में खाद्य पदार्थों पर मिलावट करने वालों के विरूद्ध प्रभावी करवाई निरंतर जारी है। इसी सिलसिले में इंदौर में मिलावटी दही का व्यवसाय करने वाले एक व्यापारी के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। मामले में एक वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
विशेष न्यायालय नगर निगम इंदौर द्वारा प्रकरण में आदेश पारित कर मिलावटी दही का विक्रय, भंडारण एवं निर्माण करने पर शिवमश्री डेयरी मल्हारगंज इंदौर के मालिक संजय खंडेलवाल को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 7/16 के अंतर्गत एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
बताया गया कि इंदौर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के निरीक्षक सुभाष खेड़कर द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अंतर्गत शिवमश्री डेयरी मल्हारगंज इंदौर का निरीक्षण फर्म मालिक संजय खंडेलवाल की उपस्थिति में किया गया था। मौके पर दही सहित अन्य दुग्ध उत्पाद निर्माण उपरांत विक्रय हेतु भंडारित पाए गए थे। खाद्य निरीक्षक द्वारा दही का नमूना मानक स्तरों की जांच हेतु लिया था। जांच हेतु लोक विश्लेषक राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया था। प्रयोगशाला भोपाल से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार दही का नमूना अपमिश्रित होकर मिलावटी पाया गया था। प्रकरण को विवेचना उपरांत विशेष न्यायालय नगर निगम इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत निर्णय पारित किया गया। इसमें खंडेलवाल को मिलावटी दही का विक्रय, निर्माण एवं भंडारण करने का दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार का जुर्माना आरोपित किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *