अवैध रूप से मदिरा का संग्रहण व विक्रय करने वाले को भेजा जेल

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इंदौर। जिले में अवैध मदिरा के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के आदेशानुसार एवं सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे के निर्देशन में कंट्रोलर राजीव मुद्गल और सहायक जिला आबकारी अधिकारी बीके वर्मा के मार्गदर्शन में मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर संजय गांधी नगर थाना भवरकुआं निवासी कपिल सिलावट के मकान की विधिवत तलाशी में 295 पाव देशी मदिरा बरामद की गई। आरोपित के पास मदिरा संग्रहण एवं विक्रय का वैध लाइसेंस नहीं था। आरोपित आदतन अपराधी होने से पुनः अपराध कारित करने से निवारित करने तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) 34(2) एवं धारा 45 के तहत प्रकरण कायम कर गिरफ्तार किया गया। आरोपित को न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। जब्त मदिरा की कीमत 25 हजार 425 रुपए है। अवैध मदिरा के विरुद्ध आगे भी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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