कोर्ट ने स्कूल संचालक के जमानत आवेदन को किया खारिज, जेल भेजा

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बागली (हीरालाल गोस्वामी)। कमलापुर के निजी स्कूल संचालक को बागली पुलिस द्वारा मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया। स्कूल संचालक के वकील द्वारा जमानत का आवेदन दिया गया। कोर्ट में अपनी ओर से जमानत के लिए तर्क भी पेश किए, किंतु कोर्ट ने 25 आर्म एक्ट व अन्य धारा के अंतर्गत मामले को गंभीर प्रकृति का मानते हुए जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने स्कूल संचालक अतुल और एक अन्य राजेश को जेल भेज दिया। सोमवार को कमलापुर चौकी अंतर्गत निजी स्कूल के संचालक अतुल चौहान ने स्कूल के पड़ोसी अधिवक्ता शुभम गोस्वामी से विवाद करते हुए अवैध पिस्टल निकालकर फायर करने की कोशिश की थी। हालांकि फायर नहीं हो पाया था। पुलिस ने 25 आर्म एक्ट एवं अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया था।

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