देवास। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने कृषि उपज मंडी समिति सोनकच्छ के सचिव आनन्द सिंह को कार्य में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
जारी आदेश में उल्लेख है कि कृषि उपज मंडी समिति सोनकच्छ में व्यापारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तौल काटे पर किसानों के साथ की गई नापतौल संबंधी धोखाधड़ी के संबंध में सचिव आनन्द सिंह को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था।
उक्त के संबंध में आनन्द सिंह द्वारा 29 मई को प्रति उत्तर प्रस्तुत किया गया, जो कि संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण तथा तहसीलदार सोनकच्छ के प्रतिवेदन अनुसार उक्त कृत्य में पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही पाए जाने के कारण मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत् तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 में निहित प्रावधानों के तहत सचिव आनन्द सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग सोनकच्छ रहेगा तथा निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ते की पात्रता रहेगी।
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