• Mon. Aug 11th, 2025 10:30:30 PM

    जिले में वेयरहाउस/गोडाउन का इनरोलमेंट नहीं कराने, रिकार्ड एवं लेखा संधारित नहीं रखने पर होगी कार्रवाई

    ByNews Desk

    Feb 5, 2023
    Share

    देवास। सहायक आयुक्‍त राज्‍य कर वृत्‍त देवास ने वेयरहाउस अथवा गोडाउन के संचालक/मालिकों को सूचित करते हुए बताया कि मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 35 (2) एवं नियम 58 के अन्तर्गत अपने वेयरहाउस/गोडाउन का इनरोलमेंट करवाकर रिकार्ड एवं लेखा संधारित रखें, अन्यथा मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 125 के अन्तर्गत विधानानुसार शास्ति आरोपण की कार्रवाई की जाएगी।
    सहायक आयुक्‍त ने बताया कि मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 35 (2) एवं नियम 58 के अन्तर्गत वेयरहाउस अथवा गोडाउन के मालिक/संचालक को माल का स्टोरेज करने एवं माल से संबंधित रिकार्ड/लेखा रखने का प्रावधान है। वेयरहाउस संघ जिला देवास के माध्यम से देवास जिले में स्थित सभी वेयरहाउस अथवा गोडाउन के संचालक अथवा मालिकों को मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम अंतर्गत इनरोलमेंट कराने की सूचना दी गई है। वेयरहाउस अथवा गोडाउन के किसी भी संचालक/मालिक ने अधिनियम के तहत अपना इनरोलमेंट आज दिनांक तक नहीं कराया है।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *