मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अवसर: मतदान केंद्रों पर 9 अक्टूबर तक आयोजित हो रहे हैं विशेष शिविर

कलेक्टर ऋतुराज सिंह की अपील: कोई भी पात्र मतदाता न छूटे, फॉर्म-6 के साथ घोषणा-पत्र की बाध्यता समाप्त, ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा
देवास। मतदाता सूची को अद्यतन, त्रुटिरहित एवं समावेशी बनाने के उद्देश्य से देवास जिले में एक माह का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जिले में 9 अक्टूबर तक जिले के सभी मतदान केंद्रों पर तीन दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
बुधवार, 7 अक्टूबर को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप आयोजित कर छूटे हुए पात्र नागरिकों एवं नवयुवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने हेतु आवेदन प्राप्त किए गए।
कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने जिले के सभी नागरिकों, विशेषकर युवा वर्ग से अपील की है कि वे इस एक माह के अभियान तथा 9 अक्टूबर तक चलने वाले विशेष शिविरों का लाभ उठाकर मतदाता सूची में अपना नाम अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाते हुए इस बार प्रारूप-6 (फॉर्म-6) के साथ किसी भी प्रकार का अलग से घोषणा-पत्र लगाना अनिवार्य नहीं है। संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को भी निर्देशित किया गया है कि वे पात्र मतदाताओं से फॉर्म-6 के साथ अनावश्यक घोषणा-पत्र की मांग न करें।
18-19 वर्ष के युवाओं और छूटे नागरिकों पर विशेष फोकस-
अभियान के अंतर्गत ऐसे युवा जिनकी आयु 18 से 19 वर्ष पूर्ण हो चुकी है अथवा जो 1 जनवरी 2027 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए पात्र हैं। युवा वर्ग मतदान केंद्र, बीएलओ तथा अपने विद्यालय व महाविद्यालयों में भी निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसएसआईआर) के दौरान स्थानांतरण, अनुपस्थिति या अन्य कारणों से गणना प्रपत्र जमा न कर पाने वाले पात्र नागरिक भी फॉर्म-6 भरकर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।
बीएलओ करेंगे घर-घर सत्यापन, विशेष स्थानों पर लगेंगे कैंप-
जिलेभर में बीएलओ द्वारा पुरानी मतदाता सूची और वर्तमान प्रकाशित सूची का मिलान कर छूटे हुए पात्र नागरिकों का सत्यापन घर-घर जाकर किया जा रहा है। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज, रैन बसेरों (रात्रि आश्रय स्थलों), श्रमिक बस्तियों तथा वंचित वर्ग के नागरिकों की बहुलता वाले क्षेत्रों में विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं ताकि समाज का अंतिम व्यक्ति भी मताधिकार से वंचित न रहे। राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) भी संबंधित बीएलओ से समन्वय कर सहयोग प्रदान कर रहे हैं।
ऑनलाइन आवेदन की भी 24 घंटे सुविधा-
नागरिकों की सुविधा के लिए आयोग द्वारा डिजिटल माध्यम भी उपलब्ध कराया गया है। कोई भी पात्र नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के अधिकृत मतदाता सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाकर अथवा गूगल प्ले स्टोर से Voter Helpline App व ECINET Mobile App डाउनलोड कर घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म-6 भर सकते हैं।




