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टोंकखुर्द पटाखा फैक्ट्री विस्फोट प्रकरण में राज्य शासन की सख्त कार्रवाई

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पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारी निलंबित

निरीक्षण एवं निगरानी में गंभीर लापरवाही पर लिया निर्णय

भोपाल। देवास जिले की टोंकखुर्द तहसील के ग्राम टोंककला स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुई विस्फोट एवं आगजनी की घटना के मामले में पुलिस एवं राजस्व विभाग के तीन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सोनकच्छ, जिला-देवास की अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) दीपा मांडवे को निलंबित किया गया है। आयुक्त उज्जैन संभाग से प्राप्त प्रतिवेदन और पुलिस महानिदेशक की अनुशंसा के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि संबंधित अधिकारी द्वारा शासन स्तर से समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप फैक्ट्री संचालन संबंधी निरीक्षण नहीं किए गए। वरिष्ठ कार्यालय को आवश्यक प्रतिवेदन भी प्रेषित नहीं किए गए। शासन ने इसे कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता माना है।

इसी क्रम में संभाग आयुक्त आशीष सिंह द्वारा टोंकखुर्द के एसडीएम संजीव सक्सेना एवं टप्पा चिडावद के नायब तहसीलदार रवि शर्मा को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि विस्फोटक सामग्री से संबंधित प्रकरणों में शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रशासनिक निरीक्षण एवं निगरानी नहीं की गई। मामले में गंभीर लापरवाही पाई गई।

सभी अधिकारियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।

निलंबन अवधि के दौरान दीपा मांडवे का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, भोपाल निर्धारित किया गया है। संजीव सक्सेना एवं रवि शर्मा का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय, देवास रहेगा। सभी अधिकारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

चौकी प्रभारी भी निलंबित- एसपी पुनीत गेहलोद ने टोंककला चौकी प्रभारी रमनदीप हुंडल को लापरवाही पर निलंबित किया है। निलंबन आदेश में उल्लेख है कि उक्त कारखाना देवास-मक्सी मुख्य मार्ग पर स्थित था, घटनास्थल के प्रारंभिक अवलोकन में यह तथ्य प्रदर्शित हुए कि कारखाना में बडी संख्या में अन्य राज्यों के निवासी कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे जो चौकी टोंककला क्षेत्र में ही निवासरत थे। कारखाना में सुरक्षा के समुचित प्रबंध नहीं थे एवं विस्फोटक सामग्री लाइसेंस में उल्लेखित मात्रा से कई गुना अधिक थी।

चौकी प्रभारी ने किसी प्रकार की जानकारी वरिष्ठ कार्यालय प्रेषित नहीं की। प्रथमदृष्ट्या चौकी प्रभारी द्वारा अपेक्षित आसूचना संकलन का अभाव एवं अपने पदीय कर्तव्यों में प्रदर्शित लापरवाही पर सुश्री हुंडल, चौकी प्रभारी टोंककला, थाना टोंकखुर्द जिला देवास को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पुलिस लाइन देवास रहेगा एवं इन्हें नियमानुसार जीवननिर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।

 

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