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कलेक्‍टर ने देवास जिले में संचालित प्‍ले स्‍कूल में नर्सरी, केजी-1 एवं केजी-2 के विद्यार्थियों की परीक्षा लेने, रेंकिंग व ग्रेडिंग पर प्रतिबंध लगाया

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– बच्चों को रेंकिंग व ग्रेडिंग में बांटना अब पूरी तरह प्रतिबंधित

– आदेश का उल्लंघन करने पर मान्यता रद्द की जाएगी

देवास। कलेक्‍टर ऋतुराज सिंह ने देवास जिले में संचालित प्‍ले स्‍कूल (शाला पूर्व शिक्षा केंद्र) में नर्सरी, केजी 1 एवं केजी 2 के विद्यार्थियों की किसी भी प्रकार की परीक्षा लेने तथा उसकी रेंकिंग व ग्रेडिंग पर तत्‍काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है।

शाला पूर्व शिक्षा केन्‍द्रों द्वारा परीक्षा ली जाना पायी जाएगी तो मान्‍यता समाप्‍त करने की कार्रवाई की जाएगी। आदेश तत्‍काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश में उल्‍लेख है, कि देवास जिले में संचालित प्‍ले स्‍कूल के संबंध में शिकायत प्राप्‍त हुई है, कि शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों में नर्सरी, केजी 1 एवं केजी 2 में पढ़ने वाले बच्‍चों की परीक्षा आयोजित कर रेंकिंग/ग्रेडिंग जारी की जा रही है, जो कि राष्‍ट्रीय प्रारंभिक बाल्‍यावस्‍था देखरेख एवं शिक्षा (ECCE) नीति 2013 के तहत ”शाला पूर्व शिक्षा नीति 2022 मध्‍यप्रदेश” का स्‍पष्‍ट उल्‍लंघन है, जिसमें स्‍पष्‍ट रूप से रेखांकित किया गया है 3 से 6 वर्ष तक के बच्‍चों की किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं ली जाएगी, जिसका प्रकाशन मध्‍यप्रदेश राजपत्र में किया गया है।

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