बिना पीयूसी, बीमा वाले 9 वाहनों पर 56 हजार की चालानी कार्रवाई

– फ्लेक्स के माध्यम से आरटीओ विभाग दे रहा प्रदूषण मुक्त वाहन चलाने का संदेश
देवास। कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देशानुसार आरटीओ द्वारा जिले में लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आरटीओ अधिकारी निशा चौहान के नेतृत्व में आरटीओ जांच दल द्वारा धुंआ फैलाने वाले ऐसे वाहनों जिनमें पीयूसी (प्रदूषण सर्टिफिकेट) नहीं है, उक्त वाहनों पर सख्ती के साथ कार्यवाही करते हुए चालान काटे जा रहे है। साथ ही वाहनों में वैध बीमा भी जांच किए जा रहे है। जांच में 27 वाहनों की जांच की गई जिसमें 9 वाहनों में कमी पाई जाने पर 56 हजार का चालान काटा गया।
फ्लेक्स के माध्यम से दिया जा रहा संदेश-
आरटीओ विभाग द्वारा शहर के प्रमुख स्थानों जैसे बस स्टैंड, जिला अस्पताल, नगर निगम आदि स्थानों पर पीयूसी जांच करवाकर और सर्टिफिकेट साथ लेकर ही वाहन का संचालन करने के निर्देश वाले फ्लेक्स लगाए गए है, जिसमें पीयूसी सर्टिफिकेट न पाए जाने पर दंड की राशि का विवरण दिया गया है।
आरटीओ अधिकारी ने बताया कि 200 से 250 रुपए में बनने वाले पीयूसी सर्टिफिकेट की दंड राशि निजी वाहनों पर 1000 और व्यावसायिक वाहनों पर 5000 हजार होती है, ऐसे में बिना पीयूसी के चलना सही नहीं होता है, आरटीओ विभाग द्वारा लगातार अनेक प्रकार से जन साधारण तक यातायात नियमों के पालन का संदेश पहुंचाया जा रहा है।
आरटीओ अधिकारी श्रीमती चौहान ने बताया कि सभी वाहन संचालक अपने सभी दस्तावेजों को पूरा करके ही वाहन संचालित करें, पीयूसी और बीमा न होने पर सख्ती से कार्यवाही की जाएगी।




