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    Sehore news संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज

    ByNews Desk

    Mar 21, 2024
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    सीहोर। आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत संपत्ति विरूपण करना प्रतिबंधित है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए एफएसटी दलों का गठन किया गया है।

    आष्टा एसडीएम स्वाति मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अनुसार संपत्ति विरूपण एफएसटी दल प्रभारी देवीप्रसाद वर्मा द्वारा अपने दल के साथ संसदीय क्षेत्र 21 -देवास के अंतर्गत भीमपुरा ग्राम रोड आष्टा के भ्रमण के दौरान बिजली के खंबे पर राजनैतिक दल का झंडा लगा पाया गया। यह झण्डा किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा लगाना बताया गया। आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई करते हुए दल प्रभारी श्री वर्मा द्वारा शासकीय संपत्ति को विरूपित करने पर मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा- 3 के तहत थाना आष्टा जिला सीहोर में एफआईआर दर्ज की गई।

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