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मुंबई: दक्षिण मुंबई (South Mumbai) की उपकर प्राप्त सेस इमारतों में रहने वालों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने सेस इमारतों पर लगा बढ़ा हुआ सेवा शुल्क कर को रद्द कर दिया है। इसकी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने बुधवार को विधानसभा में की। उन्होंने कहा कि मुंबई में म्हाडा (MHADA) की उपकर प्राप्त इमारतों के लिए 665.50 रुपए के बढ़े हुए मासिक सेवा शुल्क (Monthly Service Fee) को रद्द कर दिया गया है। अब सेस इमारतों में रहने वालों से पहले की ही तरह 250 रुपए ही वसूल किए जाएंगे।
विधानसभा में उपकर प्राप्त इमारतों पर बढ़ाए गए सेवा शुल्क का मुद्दा बीजेपी के विधायक आशीष शेलार ने उठाया। शेलार की तरफ से उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी इमारतें जर्जर हो गई हैं और इनके पुनर्विकास की योजना जल्द ही शुरु की जाएगी।
इतने घरों को जारी किए गए नोटिस
उन्होंने बताया कि गिरगांव, वर्ली, लोअर परेल क्षेत्र के 483 घरों से रहने वालों को बकाया भुगतान के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सेस इमारतों की मरम्मत, संपत्ति कर, पानी का बिल आदि मिलाकर आमतौर पर हर माह लगभग दो हजार रुपए खर्च आता है। मार्च 2019 तक प्रति माह 250 रुपए सेवा शुल्क लिया जाता था। अप्रैल 2019 से इसे बढ़ाकर 500 प्रति माह किया गया था। साथ ही सेवा शुल्क में वार्षिक 10 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया गया था। इस हिसाब से मौजूदा समय में 665.50 रुपए प्रति माह सर्विस चार्ज लिया जा रहा है।
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मुंबई में 500 वर्ग फुट के घरों के लिए संपत्ति कर माफ कर दिया गया
म्हाडा का कहना था कि निवासियों से वसूला जा रहा सेवा शुल्क मासिक लागत की तुलना में बहुत कम है। साथ ही संशोधित सर्विस चार्ज रेट लगाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। हालांकि, मुंबई में 500 वर्ग फुट के घरों के लिए संपत्ति कर माफ कर दिया गया है और झोपड़पट्टी क्षेत्र के घरों पर संपत्ति कर नहीं लगाया जाता है।
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