MLA Bachchu Kadu | MLA बच्चू कडू को दो वर्ष की सजा, सरकारी अधिकारी से मारपीट मामले में नासिक जिला सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला

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MLA बच्चू कडू को दो वर्ष की सजा, सरकारी अधिकारी से मारपीट मामले में नासिक जिला सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला

नासिक : विधायक बच्चू कडू (MLA Bachchu Kadu) को एक सरकारी काम में बाधा डालने और उसके साथ मारपीट (Assault) करने के आरोप में दो वर्ष की सजा सुनाई गई है। नासिक जिला और सत्र न्यायालय (Court) ने इस संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जब यह मामला अदालत तक पहुंचा तो अदालत ने विधायक बच्चू कडू को दो वर्ष की सजा सुनाई। 2017 में विधायक बच्चू कडू ने विकलांगों की मांगों को लेकर नासिक महानगरपालिका में धरना दिया था। आंदोलन के दौरान बच्चू कडू ने तत्कालीन महानगरपालिका कमिश्नर पर हाथ उठाया था। इस मामले में नासिक जिला सत्र अदालत ने सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में विधायक को 2 वर्ष की सजा देने का फैसला सुनाया है। 

नासिक महानगरपालिका की ओर से प्रहार के माध्यम से विकलांग कल्याण कोष खर्च न करने को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। इस मौके पर प्रहार का प्रतिनिधिमंडल तत्कालीन कमिश्नर से मिला। उस वक्त विधायक बच्चू कडू और तत्कालीन महानगरपालिका कमिश्नर के बीच मारपीट हो गई। इस मामले में सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। इस मामले में नासिक की जिला सत्र अदालत ने सरकारी काम में बाधा डालने और सरकारी अधिकारी का अपमान करने के आरोप में बच्चू कडू को दो वर्ष की सजा सुनाई। 

क्या है मुद्दा है?

विधायक बच्चू कडू को राज्य में विकलांग लोगों के लिए काम करने वाले नेता के रूप में जाना जाता है। नासिक महानगरपालिका ने दिव्यांग कल्याण कोष खर्च नहीं किया, इसलिए 2017 में प्रहार एसोसिएशन की ओर से नासिक महानगरपालिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर विधायक बच्चू कडू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल तत्कालीन महानगरपालिका कमिश्नर अभिषेक कृष्णा से मिला। इसी मुलाकात के दौरान उनके बीच नोंकझोंक हो गई। इसी दौरान बच्चू कडू अपना आपा खो बैठे और महानगरपालिका कमिश्नर अभिषेक कृष्णा पर हमला कर दिया। यह भी कहा जा रहा है कि बच्चू कडू ने कमिश्नर को अपशब्द कहकर उन पर हाथ उठाया था। इस बार पुलिस कर्मियों ने बीच-बचाव कर विवाद को सुलझाया। 

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मिली जमानत 

नासिक जिला सत्र न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद बच्चू कडू ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैंने मनोरंजन के लिए विरोध नहीं किया। कमिश्नर ने सवालों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? बच्चू कडू ने कहा कि इस बारे में पूछकर कार्रवाई किए जाने की उम्मीद है। हालांकि, बच्चू कडू को राहत मिली है क्योंकि हाईकोर्ट में अपील करने के बाद उन्हें जमानत मिल गई है।



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