देवास। पुलिस ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद द्वारा डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियमानुसार उपयोग पर स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, जिसमें रात्रि 11 बजे के बाद ध्वनि प्रदूषण पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक दीशेष अग्रवाल के निर्देशन में थाना औद्योगिक क्षेत्र के प्रभारी शशिकांत चौरसिया ने नियमों का उल्लंघन करते हुए डीजे बजाने वालों पर कार्रवाई की।
पुलिस ने रजनी पति आकाश बामनिया (28) निवासी सिल्वर पार्क के खिलाफ धारा 223 बीएनएस और 7/15 मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।
जितेंद्र नागर निवासी नट मोहल्ला और आकाश नागर (19) निवासी अमोना, देवास के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने इन मामलों को विवेचना में लेकर न्यायालय में प्रस्तुत करने की तैयारी की है।
सराहनीय योगदान-
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया, उपनिरीक्षक विजय सोनी, गोविंद बड़ोलिया और प्रधान आरक्षक घनश्याम की भूमिका सराहनीय रही।
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