किसानों के अनाज की राशि की बेईमानी करने वाले व्यापारी को 6 वर्ष का कारावास व 2 लाख के अर्थदण्ड की सजा

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– देवास की कृषि उपज मंडी का मामला, नीलामी में अनाज लिया और किसानों को नहीं किया था भुगतान

देवास। कृषि उपज मंडी देवास में मेसर्स विद्या ट्रेडर्स के नाम से अनाज का व्यापार करने वाले दिलीपसिंह ठाकुर ने दिसम्बर 2018 में कृषि उपज मण्डी देवास में निलामी में लगभग 50 किसानों से 22 लाख रुपए का सोयाबीन क्रय किया था व किसानों को सोयाबीन की राशि का भुगतान आरटीजीएस करने का आश्वासन दिया।
दिलीप सिंह ने किसानों से खरीदी सोयाबीन मंडी के स्टाफ़ को गुमराह करके विभिन्न फर्मों को बेच दी। इधर किसानों को उनके अनाज की राशि का भुगतान भी नहीं किया।

किसानों ने प्रशासनिक अधिकारियों को अनाज की राशि का भुगतान प्राप्त नहीं होने की शिकायत की। शिकायत के बाद अनाज मंडी देवास द्वारा किसानों को राशि का भुगतान किया गया था।

आरोपी ने जब किसानों के अनाज की राशि का भुगतान नहीं किया तो कृषि उपज मण्डी सचिव ने पुलिस थाना बैंक नोट प्रेस देवास में एक लिखित आवेदन किया। जिस पर अभियुक्त दिलीपसिंह के विरुद्ध अपराध क्रं. 5/2019 धारा 406 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। अनुसंधान के दौरान किसानों व अन्य साक्षियों के कथन लेकर अनुसंधान पूर्ण कर चालान माननीय जिला न्यायालय देवास में प्रस्तुत किया गया था।

माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायालय देवास में प्रकरण का विचारण पूर्ण कर तृतीय सत्र न्यायालय के विद्ववान न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार पाटीदार ने आरोपी दिलीप सिंह को धारा 409 के अपराध में छह वर्ष का सश्रम कारावास व दो लाख रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन शासकीय अभिभाषक मनोज श्रीवास ने किया।

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