अमजद के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत की कार्रवाई

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– आरोपी को तीन माह के लिए केन्द्रीय जेल भेरूगढ़ उज्जैन में रखा जाएगा

देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने आरोपी अमजद उर्फ बाका पिता मुबारिक शेख उम्र 36 साल निवासी नागदा थाना औद्योगिक क्षेत्र देवास को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उप धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों अन्तर्गत निरुद्ध आदेश जारी किया है। आरोपी को तीन माह तक की अवधि के लिए निरुद्ध कर केन्द्रीय जेल भेरूगढ़ उज्जैन में रखा जाएगा।

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