– कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी
इंदौर। जिले की सीमा अंतर्गत खुले हुए नलकूप/बोरवेल की सूचना देने वाले को 10 हजार की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
जनमानस की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह द्वारा इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की गई है।
प्राय: नलकूप/बोरवेलों में पानी सूख जाने से संबंधित मकान मालिक/किसान/संस्था द्वारा उक्त अनुपयोगी नलकूपों/बोरवेलों को बिना ढक्कन लगाए खुला छोड़ दिया जाता है। जिससे खुले नलकूपों में छोटे बच्चों के गिरने की आशंका बनी रहती है एवं कानून एवं शांति व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
उक्त स्थिति के दृष्टिगत कलेक्टर कार्यालय द्वारा धारा 144 के अंतर्गत अनुपयोगी व खुले नलकूपों/बोरवेलों को मजबूत ढक्कनों से बंद करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है एवं उक्तानुसार अनुपयोगी नलकूपों/बोरवेलों को बिना ढक्कन लगाए पाए जाने पर धारा 188 भा.द.वि. अंतर्गत कार्यवाही किए जाने के आदेश दिए गए हैं।
जनमानस की सुरक्षा एवं उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराए जाने को दृष्टिगत रखते हुए सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि इन्दौर जिले की सीमा अंतर्गत ऐसे नलकूप/बोरवेल जो खुले हुए हैं, उसकी सूचना कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक जी-12 में व्यक्तिशः अथवा टेलीफोन नम्बर 0731-181 पर एवं अभिनव मिसाल, स्टेनो शाखा मो.न. 9926734403 पर प्रातः 9 से रात्रि 8 बजे तक दें। सूचना सही पाए जाने पर सम्बंधित को 10 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
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