देवास। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिले के 4 आरोपियों को जिलाबदर किया है।
इसमें राहुल पिता लाखन उम्र 22 साल निवासी सामगी थाना टोंकखुर्द, गणेश पिता भगवानदास बैरागी उम्र 25 साल निवासी पाड़ियादेह थाना खातेगांव को एक-एक वर्ष के लिए तथा मुकेश पिता गंगाराम डाबर उम्र 30 साल निवासी ठानाघाट थाना कांटाफोड़, शेरू उर्फ शब्बीर खां पिता खलील खां उम्र 45 साल निवासी इटावा देवास को छह-छह माह के लिए जिलाबदर किया है।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है, कि यह सभी आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खंडवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
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