देवास। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत दो आरोपी राधेश्याम उर्फ सेठी पिता शैतानसिंह उम्र 38 साल निवासी संदलपुर थाना खातेगांव तथा जमील खां पिता कुर्बान खां उम्र 50 वर्ष निवासी हाटपीपल्या को छह-छह माह के लिए जिलाबदर किया है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है, कि आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घंटे के भीतर जिला देवास एवं उसके आसपास के सीमावर्ती जिलों इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खंडवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं करें।
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