देवास। अधीक्षण अभियंता मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड देवास डॉ. डीएन शर्मा ने कार्यपालन यंत्री कार्यालय देवास में पदस्थ कार्यालय सहायक ग्रेड-3 राकेश देवड़े को आदर्श आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन के दोषी पाए जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में राकेश देवड़े का मुख्यालय संचा/संधा संभागीय कार्यालय सोनकच्छ रहेगा। निलंबन अवधि में राकेश देवड़े को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।
आचार संहिता का उल्लघन करने पर कार्यपालन यंत्री कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी निलंबित
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