देवास। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषव गुप्ता ने लोक निर्वाचन-2024 के निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षणों के लिए शासकीय कन्या महाविद्यालय देवास, सेंट्रल इंडिया एकेडमी भोपाल रोड देवास, सेनथॉम एकेडमी भोपाल रोड देवास और शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय शंकरगढ़ शिक्षण संस्थाओं को संपूर्ण निर्वाचन अवधि के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 की धारा 160 के तहत निर्वाचन कार्य के लिए अधिग्रहित किया है।
अधिग्रहण अवधि में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 से 167 तक समस्त नियम लागू रहेंगे। प्रतिबंध से संबंधित समस्त व्यवस्थाओं के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद देवास हेमलता मंडलोई को समन्वयकर्ता अधिकारी बनाया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गुप्ता ने निर्देश दिए हैं, कि इन भवनों का उपयोग बिना जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के किसी अन्य कार्य में नहीं किया जा सकेगा। भवन के मूलनिर्मित स्वरूप परिसर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। प्रशिक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं एवं सुविधाएं सुनिश्चित किए जाने के लिये प्रशासकीय प्रबंध अनुमत होंगे। संस्था द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, जिससे निर्वाचन कार्य में समन्वय स्थापित किया जा सके।
संस्था द्वारा माह अप्रैल एवं मई में आयोजित होने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम की सूची इस जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। आदेश का उल्लंघन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 367 के अधीन जो एक वर्ष के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा।
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