व्यवसायिक गैस सिलेंडर की अवैध बिक्री पर गैस एजेंसी के संचालक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज

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– गैस डिपो से व्यवसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति लेकर सीधे ही इंदौर में अपंजीकृत उपभोक्ताओं को किया जा रहा था विक्रय
देवास। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने देवास तहसील के ग्राम पटाड़ी की मेसर्स श्री अन्नपूर्णा एचपी गैस ग्रामीण वितरक गैस एजेंसी की जांच की। जांच के दौरान पाया गया, कि संबंधित गैस एजेंसी संचालक नंदकिशोर विश्वकर्मा द्वारा विगत 6 माह में 16 हजार 920 व्यवसायिक गैस सिलेंडर की अवैध बिक्री किया जाना दर्शाया है।

नंदकिशोर विश्वकर्मा द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदाय गैस सिलेंडरों से संबंधित बिल आदि प्रस्तुत नहीं किया जाना, मेन्यूअल स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं किया जाना, गैस डिपो से व्यवसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति लेकर सीधे ही इंदौर में उपभोक्ताओं को विक्रय किया जाना, अपंजीकृत उपभोक्ताओं को व्यवसायिक गैस सिलेंडर प्रदाय किया जाना, गंभीर अनियमितताओं की श्रेणी में आता है। व्यवसायिक गैस सिलेंडर की अवैध बिक्री पाए जाने पर नंदकिशोर विश्वकर्मा के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना बरोठा में दर्ज कराई गई।

जिला आपूर्ति अधिकारी शालू वर्मा ने बताया, कि अधिकारियों द्वारा गैस एजेंसी के रिकार्ड की जांच एवं पंजीकृत व्यवसायिक गैस कनेक्शनधारक उपभोक्ताओं से कथन लेकर गैस एजेंसी संचालक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर न्यायालय कलेक्टर जिला देवास में प्रस्तुत किया गया। गैस एजेंसी के संचालक नंदकिशोर विश्वकर्मा का कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की कंडिका 3(3)(ग) एवं 10 का स्पष्ट उल्लंघन होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय होने के कारण आरोपी के विरूद्ध न्यायालयीन प्रक्रिया का पालन करते हुए विश्वकर्मा के विरूद्ध प्रथम सूचना दर्ज कराई गई।

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