loksabha Election संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के तहत एफआईआर दर्ज

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– खंबे पर कोचिंग सेंटर के प्रचार-प्रसार का लगा हुआ था बैनर
सीहोर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई। आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत संपत्ति विरूपण करना प्रतिबंधित है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने आदर्श आचार संहिता के पालन अंतर्गत पुलिस एवं नगरपालिका का संयुक्त दल गठित किया।

सहायक रिटर्निग अधिकारी तन्मय वर्मा ने बताया, कि संपत्ति विरूपण एफएसटी दल प्रभारी महेशकुमार बड़गुजर द्वारा अपने दल के साथ संसदीय क्षेत्र 19-भोपाल के अंतर्गत सीहोर शहर के भ्रमण के दौरान इंग्शिपुरा क्षेत्रांतर्गत बिजली के खंबे पर कोचिंग सेंटर के प्रचार-प्रसार का बैनर पोस्टर लगा हुआ पाया गया। स्थानीय निवासियों से पूछताछ करने पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा खंबे पर कोचिंग का पोस्टर लगाना बताया गया।

आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई करते हुए दल प्रभारी द्वारा शासकीय संपत्ति को विरूपित करने पर मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा- 3 के तहत थाना कोतवाली सीहोर में एफआईआर दर्ज कराई गई।

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