इंदौर। राज्य शासन ने प्रदेश की सभी प्रक्रम बस सेवाओं में दिव्यांग व्यक्तियों को 50 प्रतिशत छूट देने के निर्देश दिए हैं। दिव्यांग व्यक्ति को यूडीआईडी कार्ड दिखाने पर यह छूट मिल जाएगी। परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदेश के सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं।
दिव्यांग व्यक्ति को दिव्यांगजन सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र के रूप में केंद्र या राज्य शासन द्वारा जारी यूनीक डिसऐबिलिटीज आईडी कार्ड प्रस्तुत करने पर किराए में 50 प्रतिशत छूट का लाभ दें। केंद्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा यूनीक आईडी फॉर पर्सन विद डिसऐबिलिटीज (यूडीआईडी) प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसमें दिव्यांगों को यूडीआईडी कार्ड दिए जा रहे हैं। कार्ड के माध्यम से दिव्यांग केंद्र एवं राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। यूडीआईडी कार्ड निर्माण में मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर हैं।
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