इंदौर। हातोद अनुभाग के अंतर्गत स्थित पटाखा निर्माण एवं भंडारण इकाइयों की विस्फोटक अधिनियम 2008 तथा अन्य निर्धारित विहित प्रावधानों के अनुरूप संचालन संबंधी जांच की गई।
इनमें इस्माइल पिता मो. हुसैन ग्राम हातोद का आतिशबाजी बनाने का स्थल, महमूद पिता इब्राहीम ग्राम हातोद स्थित आतिशबाजी बनाने का स्थल, विनोद कुमार पिता रूपाजी निवासी हातोद का ग्राम फूल कराडिया स्थित आतिशबाजी बनाने और भंडारण स्थल, शेखर पिता कन्हैयालाल निवासी हातोद का ग्राम मिर्जापुर स्थित आतिशबाजी बनाने का स्थल और महमूद पिता इब्राहीम निवासी हातोद का ग्राम हातोद में स्थित फटाखा और आतिशबाजी रखने का भंडारण स्थल की जांच की गई। निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं करने पर इन 5 संस्थानों को सील किए गए।
इन सभी इकाइयों की अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुलिस के साथ मौके पर जांच की गई। विस्फोटक अधिनियम 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत इन इकाइयों का संचालन नहीं पाया गया। इस आधार पर इन सभी इकाइयों को सील करने की कार्यवाही कर पंचनामा तैयार किया गया।
महू में भी हुई कार्रवाई-
एसडीएम महू विनोद राठौड़ ने बताया कि महू क्षेत्र में दो और गोदाम पटाखों के सील किए गए हैं। इनमें राजकुमार पिता ईश्वरदास ग्राम सिमरोल तथा वल्लभदास पिता वीरूमल ग्राम घोसीखेड़ा शामिल हैं। इनके पास क्षमता से अधिक मात्रा में स्टॉक पाया गया।
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