देवास। भारत सरकार ने तम्बाकू आपदा से बचाने के लिए सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम (COTPA-2003) बनाया गया है।
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन और जिले के नागरिकों को तम्बाकू आपदा से बचाने के लिए कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने कोटपा अधिनियम के तहत लगातार कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
कोटपा अधिनियम के तहत जिले में सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों, शासकीय कार्यालय, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टेडियम, होटल, रेस्टोरेंट, शापिंग मॉल, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, सिनेमा हॉल, चाय की दुकान, प्रतिक्षालय, मिष्ठान भंडार, ढाबा जैसे अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर संबंधितों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी।
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