उज्जैन। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने सोशल मीडिया जैसे वाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से असामाजिक तत्वों द्वारा विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष, वैमनस्यता तथा तरह-तरह के आपत्तिजनक सन्देश चित्रों व वीडियो व ऑडियो मैसेज पर पूर्ण प्रतिबंध लगाये जाने के लिये तथा कानून व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति को कायम रखने की दृष्टि से जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अन्तर्गत विभिन्न बिन्दुओं पर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये हैं। इस सम्बन्ध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है।
आदेश के तहत सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक सन्देश, चित्रों, वीडियो एवं ऑडियो मैसेज पोस्ट नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सामाजिक एवं व्यक्तिगत रूप से आपत्तिजनक व अश्लील सन्देशों को सोशल मीडिया पर प्रकाशित नहीं करेगा, जो कि किसी भी प्रकार से आपत्तिजनक हो, साम्प्रदायिक सद्भाव को खतरा उत्पन्न करते हों, व्यक्तिगत आक्षेप होकर दुष्प्रचार की श्रेणी में आते हों, आतंकवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता से सम्बन्धित हो, महिला एवं अल्पसंख्यक वर्ग व समुदाय वर्ग जाति विशेष के विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पणी हो, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित करने से सम्बन्धित हो एवं अफवाह को उद्वैलित करती हो। आदेश का उल्लंघन भादंसं-1860 की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। आदेश शनिवार 11 जून से आगामी दो माह तक की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा।
सोशल मीडिया से आपत्तिजनक सन्देश, चित्र, वीडियो आदि के मैसेज पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
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