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अदालत ने अनुब्रत की याचिका खारिज की, ED द्वारा Delhi ले जाने का मार्ग प्रशस्त

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इससे पशु तस्करी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली ले जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया। अदालत ने साथ ही मंडल को ‘फोरम शॉपिंग’ के लिए एक लाख रुपये जुर्माने का भुगतान करने का भी आदेश दिया।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेता अनुब्रत मंडल द्वारा दायर उस याचिका को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शनिवार को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने एक विशेष सीबीआई अदालत द्वारा जारी एक पेशी वारंट को चुनौती दी थी।
इससे पशु तस्करी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली ले जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया।
अदालत ने साथ ही मंडल को ‘फोरम शॉपिंग’ के लिए एक लाख रुपये जुर्माने का भुगतान करने का भी आदेश दिया।

पश्चिम बंगाल के आसनसोल में विशेष सीबीआई अदालत द्वारा जारी पेशी वारंट को चुनौती देने वाली मंडल की याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने निर्देश दिया कि टीएमसी के बीरभूम जिला अध्यक्ष को हवाई मार्ग से दिल्ली ले जाया जाए।
उन्होंने निर्देश दिया कि कोलकाता में केंद्र सरकार के अस्पताल के सामान्य चिकित्सा, कार्डियोलॉजी और सामान्य सर्जरी विभाग में तैनात चिकित्सक मंडल की जांच करेंगे और ईडी को सौंपे जाने से पहले याचिकाकर्ता के स्वास्थ्य की स्थिति बताते हुए एक चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी करेंगे।

न्यायमूर्ति चौधरी ने निर्देश दिया कि एक चिकित्सा अधिकारी मंडल के साथ दिल्ली जाएगा और उनके राष्ट्रीय राजधानी में पहुंचने के तुरंत बाद चिकित्सकों द्वारा उनकी चिकित्सकीय जांच की जाएगी।
यह निर्देश दिया गया कि मंडल की दिल्ली में निचली अदालत के समक्ष पेशी के समय उक्त मेडिकल कागजात उसके समक्ष पेश किए जाएं।

अदालत ने कहा कि मंडल ने ईडी द्वारा उन्हें राष्ट्रीय राजधानी ले जाने से रोकने के लिए कलकत्ता और दिल्ली उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया और ‘फोरम शॉपिंग’ का सहारा लिया।
न्यायमूर्ति चौधरी ने अदालत की प्रक्रिया से छुट के लिए ‘‘देश के दो राज्यों में न्यायपालिका के सर्वोच्च आसन के समक्ष समान प्रकृति के आवेदन दायर करने के लिए उन्हें जुर्माने के रूप में उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण में एक लाख रुपये जमा कराने का निर्देश दिया।’’
टीएमसी नेता को ईडी ने पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया था। उन्हें अगस्त 2022 में पशु तस्करी मामले में सीबीआई ने हिरासत में लिया था।

Disclaimer:प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।



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