सीहोर। जिला परिवहन विभाग द्वारा अधिक किराया लेने एवं मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने वाले 20 बसों एवं वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत 20,500 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई है।
जिला परिवहन अधिकारी रीतेश तिवारी ने बताया कि मोटरयान अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत एवं परमिट शर्तों के तहत सभी बसों का संचालन किया जाना आवश्यक है, इसके बाद भी जिले में बसों एवं वाहन संचालकों द्वारा अधिक किराया लेने, वाहन में ओवरलोडिंग करने, वाहन में अग्नि शामक यंत्र नही लगाने संबधी शिकायतें प्राप्त हो रही है। इसके साथ ही लम्बी दूरी की स्थायी परमिट की बसों के द्वारा परमिट शर्तों के आधार पर सीहोर बस स्टैंड पर ना पहुंचने संबंधी शिकायतें भी प्राप्त हो रही है।
उल्लेखनीय है कि परिवहन विभाग द्वारा सभी बस संचालकों को आदेश दिए गए हैं, कि मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत परमिट शर्तों का पालन अनिवार्य रूप से करें। इसके साथ ही शासन द्वारा द्वारा प्रक्रम वाहनों का यात्री किराया निर्धारित किया गया है, इसी अनुसार यात्रियों से किराया लिया जाए। आदेश का उल्लंघन करने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।