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पशुओं का विक्रय करने वाली दुकानों को पंजीयन करवाना अनिवार्य

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बुरहानपुर। जिले में पशुओं का विक्रय करने वाली दुकानें (कुत्ते, पक्षी, मछली या कोई अन्य पालतू जानवर शामिल है) एवं श्वानों के प्रजनन केन्द्र/दुकान को अपने प्रतिष्ठानों का पंजीयन एक माह के भीतर कराना होगा।

पशु चिकित्सा सेवाएं उपसंचालक डॉ. हीरासिंह भंवर ने दुकान संचालकों को सूचित किया है कि, पंजीयन कार्यालय मप्र राज्य पशु कल्याण सलाहकार मण्डल भोपाल में पालतू पशुओं की दुकान नियम, 2018 (Pet Shop Rules-2018) के नियम 3 और 4 श्वानों के प्रजनन और विपणन नियम, 2017 (Dog-Breading-and-Marketing Rules-2017) के नियम 3 एवं 4 के तहत करवाना सुनिश्चित करें। अन्यथा संबंधित के विरूद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम-1960 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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