खरगोन। लोकसभा चुनाव-2024 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही खरगोन जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है।
निर्वाचन कार्य के लिए शासकीय सेवकों की आवश्यकता को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मवीर शर्मा ने शासकीय सेवकों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया है।
मतदान दलों के गठन एवं मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण के दौरान कुछ कर्मचारियों द्वारा अस्वस्थ्यता के कारण आवेदन प्रस्तुत कर निर्वाचन कार्य से मुक्त रखने का आग्रह किया गया है। स्वास्थ्य कारणों से निर्वाचन कार्य से मुक्त करने का आवेदन देने वालों का मेडिकल बोर्ड द्वारा परीक्षण किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर ही ऐसे शासकीय सेवकों को निर्वाचन कार्य से मुक्त किया जाएगा।
इसके लिए 1 से 7 अप्रैल तक जिला चिकित्सालय खरगोन में मेडिकल बोर्ड द्वारा चुनाव कार्य से मुक्त किए जाने वाले आवेदन पत्रों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
अस्वस्थ्यता के कारण चुनाव कार्य से मुक्त रखने के लिए आवेदन करने वाले शासकीय सेवकों को 1 से 7 अप्रैल तक मेडिकल बोर्ड के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना होगा।
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