मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना में 24 मार्च तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

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देवास। जिले के युवा मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल https://samast.mponline.gov.in पर 24 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिले में अन्नदूत योजनांतर्गत 17 सेक्टर तहसील देवास में 6, सोनकच्छ में 2, बागली में 2, हाटपीपल्या में 2, कन्नौद में 3, खातेगांव में 2 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि इच्छुक आवेदक निर्धारित 24 मार्च तक आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
योजना के नियम-
योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही संबंधित सेक्टर की जनपद पंचायत का मूल निवासी हो। उम्र 18 से 45 वर्ष हो। शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 12 लाख रुपए हो। हेवी मोटर व्हीकल संचालन हेतु स्थायी वैध लायसेंस धारक हो। आवेदक बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु पात्र हो (डिफाल्टर न हो)। शासकीय सेवक और पेंशनर न हो (सेवानिवृत्त सैनिक को पात्रता)। आवेदक अन्य स्व-रोजगार योजना में लाभांवित न हो। आपराधिक प्रवृत्ति एवं पृष्ठभूमि का न हो।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदाय केन्द्र से उचित मूल्य दुकान तक राशन सामग्री के परिवहन के लिए बेरोजगार युवकों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत वाहन क्रय करने के लिए बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना अंतर्गत बैंक के माध्यम से अधिकतम 25 लाख की कीमत के वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। हितग्राही को 7.5 मेट्रीक टन क्षमता का वाहन क्रय करना होगा। जिले में खाद्यान्न मात्रा एवं दूरी अनुसार न्यूनतम 51.54 से अधिकतम 64.32 रुपए प्रति क्विंटल परिवहन एवं हैण्डलिंग व्यय देय होगा, अन्न योजना के खाद्यान्न शक्कर एवं नमक के परिवहन पर विभाग द्वारा निर्धारित परिवहन व्यय का भुगतान, सेक्टरवार परिवहन एवं हैण्डलिंग दरे पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। विभाग द्वारा सूचीबद्ध वाहनों में से हितग्राही द्वारा वाहन का चयन कर सकेंगे। राशन सामग्री के परिवहन के लिए हितग्राही से 7 वर्ष के लिए अनुबंध किया जाएगा एवं शासन की विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए वाहनों पर प्रदर्शन किया जाएगा।

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