[ad_1]
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच ने गोहत्या (Cow Slaughter) को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कल कहा कि हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार (central government) देश में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने और गाय को संरक्षित राष्ट्रीय पशु घोषित करने पर उचित निर्णय लेगी। अदालत गोकशी के आरोप में बाराबंकी निवासी की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसी बीच कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। बेंच ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का हवाला देते हुए कहा है कि गाय की हत्या करने वाला व्यक्ति नरक में सड़ता है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कल कहा कि हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार देश में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने और गाय को संरक्षित राष्ट्रीय पशु घोषित करने पर उचित निर्णय लेगी।
अदालत गोकशी के आरोप में बाराबंकी निवासी की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 5, 2023
यह भी पढ़ें
अदालत गोकशी के आरोप में बाराबंकी निवासी की एक याचिका पर सुनवाई पर पीठ ने केंद्र सरकार से गोहत्या पर प्रतिबंध (Ban On Cow Slaughter) लगाने और इसे संरक्षित पशु घोषित करने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून बनाने के लिए भी कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शमीन अहमद (ustice Shamin Ahmed) ने एक मवेशी की हत्या के आरोपी व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हिंदू धर्म सहित सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए। यह धर्म मानता है कि गाय की रक्षा और सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि यह दैवीय और प्राकृतिक भलाई का प्रतिनिधित्व करती है।
[ad_2]
Source link
Leave a Reply