देवास। जिला मुख्यालय से करीब 8-9 किमी दूर शिप्रा के समीप हाईवे पर ग्राम आबादी की जगह पर वर्षों से संचालित हो रही अंग्रेजी शराब की दुकान को गुरुवार को कलेक्टर के मार्गदर्शन में राजस्व विभाग ने अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत हटाने की कार्रवाई की।
उल्लेखनीय है, कि जिस स्थान पर शराब की दुकान संचालित हो रही थी, वह ग्राम आबादी की जमीन थी। इसका पट्टा किसी ओर के नाम था। नियमानुसार पट्टे की जमीन पर शराब दुकान का संचालन नहीं किया जा सकता है। साथ ही दुकान को लेकर स्थानीय ग्रामीणाें की शिकायत भी थी। यह दुकान हाईवे गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए रोड से लगभग 25 मीटर की दूरी पर स्थित थी, जबकि नियमों के अनुसार इसे रोड से कम से कम 50 से 100 मीटर दूर होना चाहिए।
गुरुवार को राजस्व अमला मौके पर पहुंचा। जमीन के विधिवत दस्तावेज नहीं मिलने पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुकान संचालक को दुकान हटाने के लिए निर्देश दिए। दुकान संचालक ने प्रशासन के आदेश पर दुकान का माल खाली करना शुरू कर दिया है। जल्द ही यह जमीन अतिक्रमण से मुक्त कर ली जाएगी। इस अभियान से शिप्रा मंडल के ग्रामीणों और सामान्य परिवारों ने राहत की सांस ली है। महिलाओं और बच्चों ने विशेष रूप से प्रशासन का आभार व्यक्त किया, क्योंकि दुकान के कारण क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियां बढ़ रही थीं।
दुकानदार ने मांगा एक दिन का वक्त-
शराब की दुकान को हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। यह दुकान ग्राम आबादी की जमीन पर है। इसका पट्टा अन्य व्यक्ति के नाम पर है। दुकानदार के पास दुकान संचालन का लाइसेंस है, लेकिन आबादी की जमीन पर होने से इसे हटाया जा रहा है। दुकान संचालक ने एक दिन का वक्त मांगा था। शुक्रवार शाम तक दुकान खाली करवा ली जाएगी।– रवि शर्मा, तहसीलदार
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