देवास। जिले में किसानों को कृषि सामग्री उच्चगुणवत्ता एवं मानक स्तर की उपलब्ध हो इसलिए कलेक्टर ऋषव गुप्ता के मार्गदर्शन में कृषि विभाग द्वारा गुण नियंत्रण अभियान चलाया जाकर कृषि आदान निर्माता/विक्रेताओं के गोदामों का सघन निरीक्षण कर नियमानुसार नमूने लेने की कार्रवाई जारी है।
उपसंचालक कृषि गोपेश पाठक ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कालकापुरी दरगाह के पीछे उज्जैन रोड देवास में हिन्द भूसा सप्लायर्स का बोर्ड लगे एक टीन शेड की छत वाले गोडाउन पर जिला स्तरीय एवं विकासखण्ड स्तरीय गुण नियंत्रण उडनदस्ता दल द्वारा औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उक्त गोडाउन में इंडियन पोटाश लिमिटेड कम्पनी की डीएपी अंकित प्रिन्टेड बोरियों में लगभग 203 बोरिया भरी एवं सील की गई एवं 27 बोरिया भरी हुई एवं बगैर सील की गई साथ ही इंडियन पोटाश लिमिटेड कम्पनी के अमोनियम फास्फेट सल्फेट 20:20:0:13 के 33 बैग भरे हुए बगैर सीले तथा मोनी मिनरल्स एण्ड ग्रेण्डर्स यूनिट इण्डस्ट्रीयल एरिया मेघनगर झाबुआ मार्केटेड बाय सर्वश्रेष्ट एग्रो प्रोडक्ट 114 उज्जवल सीटी मालीखेडी, विदिशा रोड भोपाल के एनपीके 12:32:06 कृषि उन्नति अंकित प्रिन्टेड बोरियों के 04 बैग पैकिंग अवस्था में एवं 28 बैग भरे हुए बिना सीले पाए गए। इसके अतिरिक्त लगभग 600 बोरिया काले रंग के कच्चे माल से भरी अवस्था में पाई गई जिनमें पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड कम्पनी की टीएसपी अंकित लगभग 100 खाली बोरी कृषि उन्नति एनपीके 12:32:06 की लगभग 400 खाली बैग, इंडियन पोटाश लिमिटेड कम्पनी का अमोनियम फास्फेट सल्फेट 20:20:0:13 के लगभग 500 खाली बैग, इफको कंपनी के सागरिका की 10 किलोग्राम पैकिंग में 70 खाली बोरिया एवं 25 किलोग्राम की पैकिंग में लगभग 1000 खाली बोरिया, इंडियन पोटाश लिमिटेड कम्पनी का एमओपी अकिंत लगभग 500 खाली बोरिया, इंडियन पोटाश लिमिटेड कम्पनी की डीएपी अंकित लगभग 55 खाली बोरिया एक सिलाई मशीन चलित अवस्था में, दो सिलाई मशीन बंद अवस्था में एवं एक इलेक्ट्रानिक तुलाई मशीन के साथ ही कच्चे माल की लगभग 1000 अचिन्हाकिंत बोरिया पाई गई।
गोदाम प्रभारी धीरज भडावदिया पिता मोहनलाल भडावदिया निवासी अग्रवाल नगर सिविल लाइन देवास से उक्त संबंध में जब आवश्यक दस्तावेज मांगे जाने पर दल को उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे स्पष्ट होता है कि संबंधित द्वारा कूटरचित तरिके से बोरियों में अवैध रूप से नकली उर्वरकों के विनिर्माण एवं भण्डारण कर किसानों को सप्लाय किया जा रहा था जो कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 7, 8 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट उल्लंघन होने से उक्त माल को जप्त कर थाना सिविल लाईन देवास की अभिरक्षा में दिया जाकर संबंधित के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)दर्ज कराई गई है। उक्त कार्यवाही लोकेश गंगराडे सहायक संचालक कृषि, राहुल जायसवाल वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं दिनेश परमार कृषि विकास अधिकारी के द्वारा की गई।
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