ऐसे हितग्राही जिन्‍होंने छह माह से उचित मूल्‍य दुकानों से राशन नहीं लिया, उन्हें अगस्‍त में राशन लेना जरूरी

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– अगस्‍त माह में राशन नहीं लेने पर अस्‍थायी रूप से पोर्टल से हटाया जाएगा

देवास। जिला आपूर्ति अधिकारी शालू वर्मा ने बताया, कि एनएफएसए अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों में जिन परिवारों द्वारा विगत 6 माह (जनवरी से जून 2024) में उचित मूल्‍य दुकानों से निरंतर राशन प्राप्‍त नहीं किया गया है।

उन हितग्राहियों की सूची उचित मूल्‍य दुकानों पर चस्‍पा की गई है। वे हितग्राही उचित मूल्‍य दुकानों से नियमित रूप से राशन प्राप्‍त करें।

यदि इन हितग्राहियों द्वारा अगस्‍त माह में भी राशन नहीं लिया जाता है तो ऐसे परिवारों को आगामी माह से अस्‍थाई रूप से पोर्टल से हटा दिया जाएगा।

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