देवास। जिला आपूर्ति अधिकारी देवास ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों को पात्रतानुसार खाद्यान्न की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पात्रता पर्ची (राशनकार्ड) जारी की जाना है।
इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत प्राथमिकता श्रेणी में नवीन श्रेणी “असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक” जोड़ी गयी है।
नवीन पात्रता श्रेणी जोडने का उद्देश्य ऐसे असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक जो वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत लाभांवित नहीं हो रहे है, उन्हें राशन उपलब्ध कराना है।
असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक श्रेणी में श्रम विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना में पंजीकृत असंगठित श्रमिक, संबल योजना एवं ई-श्रम (भारत सरकार) पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी श्रमिक पात्र है।
पंजीकृत संबल, ई-श्रम एवं प्रवासी श्रमिक जिन्हे खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत राशन (खाद्यान्न पर्ची) प्राप्त नहीं हो रही है। वे खाद्य पर्ची बनवाने के लिए अपनी संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद, नगरीय परिषदों की समग्र शाखा में जाकर आवेदन कर पात्रता पर्ची का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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