भोपाल। प्रदेश के नगरीय निकायों में कार्यरत नियमित सफाई कर्मचारियों को समूह बीमा योजना के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा प्रदान की गई है। योजना में प्रति हितग्राही 240 रूपये और राज्य का अंशदान प्रति हितग्राही 720 रूपये वार्षिक निर्धारित किया गया है।
सफाई कर्मचारी की सेवा में रहते सामान्य मृत्यु की स्थिति में एक लाख रूपये और दुर्घटनावश मृत्यु पर 5 लाख रूपये सफाई कर्मचारियों के नामांकित व्यक्तियों को भुगतान किये जाने का प्रावधान है। पिछले वर्ष योजना में 35 प्रकरणों में पीढ़ित सफाई कर्मियों को पात्र स्वीकृत राशि का भुगतान किया गया।
नगर पालिका सेवक कर्मचारी बीमा सह बचत योजना- नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रदेश के नगर पालिका सेवकों के लिये नगर पालिका सेवक कर्मचारी बीमा सह बचत योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत यूनिट के आधार पर अधिकारियों और कर्मचारियों को मासिक अंशदान देना होता है। मासिक अंशदान कर्मचारी-अधिकारी की श्रेणी के आधार पर निर्धारित किया गया है।
योजना में सदस्य कर्मचारी की दुर्भाग्यवश मृत्यु होने पर परिवार के नामांकित सदस्य को बीमा राशि के साथ बचत निधि में जमा राशि भी ब्याज सहित भुगतान की जाती है। पिछले वर्ष 2023-24 में इस योजना में 1016 प्रकरण स्वीकृत कर पात्र राशि का भुगतान किया गया।
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