देवास। जिला आपूर्ति अधिकारी देवास शालू वर्मा ने बताया, कि अर्जुनसिंह पिता जितेन्द्रसिंह चौहान संचालनकर्ता रूकमणी वेयरहाउस ग्राम पटलावदा एवं गोविंद पिता राधेश्याम कुमावत (चावल व्यापारी) निवासी विजया रोड देवास से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों अंतर्गत 24.01 क्विंटल चावल जब्त किया गया था।
जब्तशुदा चावल को कलेक्टर न्यायालय देवास के द्वारा राजसात कर नीलामी के आदेश किए गए हैं। आदेश के पालन में मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कार्पो. शाखा सिया देवास को सुपुर्दगी में दिए गए चावल की नीलामी 27 मई को दोपहर 2.30 से 3.30 बजे के मध्य की जाएगी।
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