इंदौर में शराब के अवैध परिवहन के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई

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– कार से परिवहन की जा रही देशी शराब प्लेन की 35 पेटी जब्त

– जब्त शराब और वाहन की कीमत लगभग पौने छह लाख रुपए

इंदौर। जिले में लोकसभा निर्वाचन को देखते हुए शराब के अवैध क्रय/विक्रय, परिवहन और भंडारण करने वालों के विरूद्ध कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह के निर्देशन में आबकारी विभाग के अमले द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत एक वाहन से परिवहन की जा रही देशी शराब की 35 पेटी जब्त की गई। वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। दोनों की कीमत लगभग पौने छह लाख रुपए है।

सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे ने बताया कि गत 27 अप्रैल की रात्रि में मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब लेकर आने पर सफेद कार एमएच- 47, C-8314को पुराना एबी रोड बिजलपुर फाटे के सामने घेराबंदी कर पकड़ा गया। रोकने पर एक व्यक्ति उतरकर भागा, जिसे दौड़कर पकड़ लिया गया। उसने अपना नाम दीनानाथ पिता हरेकृष्ण पाटीदार बताया। वाहन चालक ने अपना नाम मयंक पिता किशोर यादव होना बताया। कार की तलाशी लेने पर कार की पिछली सीट और डिक्की में 35 पेटियों में देशी मदिरा प्लेन की रखी पाई गई। गत्ते की पेटियों को खोलकर चेक करने पर पेटियों में 1750 पाव के नग देशी मदिरा प्लेन थी, जो कि कुल 315 बल्क लीटर होना पाई गई। वाहन का मूल्य 4 लाख 50 हजार रुपए है। शराब का मूल्य एक लाख 22 हजार 500 रुपए है। इस तरह वाहन व मदिरा का कुल मूल्य 5 लाख 72 हजार 500 रुपए बताया गया है।

36 और प्रकरण पंजीबद्ध-

उल्लेखनीय है, कि आबकारी की अलग-अलग टीमें दिन-रात अलग-अलग स्थानों पर सघन गश्त, भ्रमण और वाहन चेकिंग कर रही है। इस कार्रवाई को सम्मिलित करते हुए गत 27 अप्रैल को जिले के विभिन्न वृत्तों में की गई कार्यवाहियों में कुल 36 प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए 1811 बल्क लीटर मदिरा, 910 किग्रा महुआ लहान और 2 चार पहिया वाहन जब्त किए गए, जिसकी सकल कीमत लगभग 20 लाख रुपए है।

इसी कड़ी में 28 अप्रैल को वृत महू में आबकारी अमले द्वारा कार्रवाई करते हुए बड़गोदा स्थित ए-वन ढाबा से संजय वर्मा के कब्जे से 31 बल्क लीटर बीयर और 2.25 बल्क लीटर शराब जब्त की गई। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार करते हुए उसके विरुद्ध मप्र आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब पर लगातार कार्रवाई जारी है।

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